Advertisement

धर्मगुरु ने कहा- 18 वर्ष से पहले बेटी और 21 वर्ष से पहले बेटे की शादी अपराध

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दिलाई शपथ

Hasrat ali
भिंड। जिले के विकासखंड अटेर अंतर्गत ग्राम पंचायत परा के सोनाली का पूरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक सुश्री ममता लोधी ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आसपास के करीब 25 गांवों से पहुंचे भाई-बहन, माता-पिता एवं ग्रामीणजन शामिल हुए

कथावाचक ने संदेश देते हुए कहा कि समाज को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान धरती संस्था द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की भी जानकारी दी गई।

धरती संस्था के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह ने बताया कि संस्था पिछले दो वर्षों से जिले के सभी ब्लॉकों में बाल संरक्षण, बाल तस्करी, बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अभियान के तहत गांव-गांव में बैठक, चौपाल और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से पहले बालिका एवं 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह कराना कानूनन अपराध है।
ऐसे मामलों में दो वर्ष तक की सजा एवं कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही विवाह में सहयोग करने वाले पंडित, नाई, बैंड, घोड़ा संचालक एवं हलवाई सहित अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

कार्यक्रम के अंत में धरती संस्था के कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह ने सभी समाजजनों से अभियान को सफल बनाने और वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *